सिनेमा घर परिसर मैं बाहर के खाने-पीने के सामान पर रोक हो सकती है। 

सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल परिसर के अंदर बहार के खाने-पीने की चीजों को लेकर फैसला सुनाया। 

यह फैसला उन्होंने मंगलवार को सुनाया। 

उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल को अपने परिसर के अंदर खाने-पीने की चीजों की बिक्री के नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। 

CJI D Y चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच "एक फिल्म देखने वाले के पास हॉल में बेचे जाने वाले भोजन का उपभोग नहीं करने का विकल्प होता है"

SC की बेंच ने यह भी कहा कि सिनेमाघरों को माता-पिता द्वारा शिशुओं के लिए लाए जाने वाले भोजन पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

सिनेमा हॉल में अगर कोई जलेबी लेकर जाता है। तो वह व्यक्ति और जलेबी खाकर कुर्सी से हाथ पोंछकर बर्बाद कर सकता है।