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रविवार, मई 5, 2024
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इंजेक्शन का निशान बड़ा सबूत, सुनंदा पुष्कर हत्या या आत्महत्या अदालत ने ये कहा।

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में वादी पक्ष चाहता था कि सुनंदा के हाथ पर मिले इंजेक्शन के निशान को ध्यान मे रखते हुए अदालत पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के खिलाफ हत्या का आरोप तय करे. जबकि, अदालत ने पाया कि हाथ पर लगा निशान KIMS त्रिवेंद्रम में इलाज के दौरान लगाए गए कैन्युला का है. थरूर को मुक्त करने दौरान अदालत ने अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि इंजेक्शन के निशान की मौजूदगी के आधार पर ही पुलिस ने एफ. आई. आर में थरूर पर हत्या के आरोप लगाए थे.
कोर्ट ने पाया कि पुलिस का लगा कि इसके जरिए जहर दिया गया था.

आखिरकार आत्महत्या और उत्पीड़न के आरोपों के साथ चार्जशीट दायर की गई. जबकि, वादी पक्ष का कहना था कि यह साफ नहीं है कि मामला हत्या या आत्महत्या का है. ऐसे में थरूर के खिलाफ हत्या समेत सभी अपराध तय करने चाहिए. अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘इस आधार पर जांच होना कि यह आत्महत्या हो सकती है का कारण हाथ पर इंजेक्शन के निशान की मौजूदगी थी. हालांकि, मेडिकल ने निष्कर्ष निकाला है कि निशान KIMS, त्रिवेंद्रम में इलाज के दौरान लगाए गए कैन्युला का था.’

अदालत ने टिपड़ी करते हुए कहा कि यह KIMS त्रिवेंद्रम में उनके इलाज से जुड़े दस्तावेज और लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्रिका टीजी की घोषणा से साबित होता है कि कैन्युला का आकार 20 ग्राम का था, जो 14 जनवरी 2014 को पुष्कर के हाथ में लगाया गया था. अदालत ने कहा, ‘इस बात का जिक्र भी है कि कैन्युला केवल एक बार डाली गई थी और उसी दिन दोपहर में डिस्चार्ज के समय हटा ली गई थी.’ अदालत ने कहा कि पहले से ही बगैर पता लगे निशान पर ही नया निशान बनाना नामुमकिन के बराबर है.

अदालत ने कहा कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दिया गया और कहा गया है कि सीधे हाथ पर इंजेक्शन की चोट का निशान KIMS की तरफ से छोड़े गए कैन्युला का था. जैसा कि KIMS केरल की हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने स्वीकार किया है. अदालत ने कहा कि उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस बात की संभावना कम ही है कि इस मामले में मौत का कारण हत्या हो सकता है.

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आत्महत्या की बात को खारिज नही कर सकते

अदालत की तरफ से जारी फैसले में कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड्स में से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि मौत आत्महत्या से हुई थी. फैसले के अनुसार, ‘AIIMS ऑटोप्सी बोर्ड ने कहा था कि मौत का कारण जहर और एल्प्राजोलम का अधिक मात्रा मे सेवन था. इसमें मौत के आत्महत्या या हत्या या दुर्घटना के बारे में कुछ नहीं लिखा था. डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से गठित बोर्ड ने यह भी बताया कि इसके संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है.’

‘अपनी पहली विवरण में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बोर्ड ने कहा था कि मौत हत्या या आत्महत्या नहीं थी. जबकि, दूसरी विवरण में बताया गया था कि मृतक को आत्महत्या के ख्याल थे, लेकिन यह नहीं कहा गया कि यह आत्महत्या थी और ना ही इस तरह की कोई समान नही मिला जो इस बात की पुष्टि कर सके.’ फैसले में कहा गया है कि थरूर ने कभी भी इस तरह से कोई विचार या काम नहीं किया, जिससे सामान्य हालात में पुष्कर आत्महत्या के लिए प्रेरित हों.

फैसले में कहा गया है कि थरूर की तरफ से दहेज की मांग और उत्पीड़न के कोई आरोप नहीं है. साथ ही ऐसा भी कुछ नहीं है, जिससे यह पता लग सके कि मृतका के साथ उन्होंने कोई शारीरिक हानि की थी. फैसले के मुताबिक, ‘भले ही अभियोजन के मामले को फेस वैल्यू के आधार पर लिया जाए कि आरोपी के संबंध थे और मृतका परेशान, नाराज, दुखी और मानसिक तौर से परेशान थी. आगे इससे जुड़ा कुछ नहीं मिलने पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह मानसिक क्रूरता होगी.’

और क्या कहा अदालत ने

कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि अगर आत्महत्या होती है, तो उसे विवाह से जुड़े विवादों को उकसाना नहीं माना जा सकता. न्यायालय ने फैसले में कहा, ‘काफी जोर इस बात पर डाला गया कि आरोपी का कथित रूप से दूसरा संबंध है. जबकि, इस बात को दोहराया जा सकता है कि गवाहों के बयान दिखाते हैं कि मृतका आरोपी के कथित संबंध के चलते परेशान, धोखा आदि महसूस कर रही थी, बैचेन थी. वादी पक्ष ने ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया, जो दिखा सके कि आरोपी ने मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया था.’

फैसले में कहा गया है, ‘वादी ने एक भी ऐसा मौका नहीं बता सका, जहां आरोपी ने उद्देश्यपूर्ण तरीके से ऐसा कुछ भी किया हो, जिसके चलते अपराध होने में मदद मिली. अभियोजनआदि पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी ने नहीं करने का वादा करने के बाद भी अपने संबंध जारी रखे और जानबूझकर गलत बयानबाजी और गलत बयानबाजी के जरिए उकसाने को दिखाता है. हालांकि, इस तर्क का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभियोजन के मामले के आधार पर भी आरोपी अपने कथित संबंध को छिपाने के लिए कदम उठाए. ऑन रिकॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरोपी ने मृतका को जब तक परेशान या चिढ़ाने के लिए ऐसा काम किया, जब तक कि उसने कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी या मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने, अपील करने या प्रोत्साहित करने के इरादे से कोई काम किया.

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