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सोमवार, अप्रैल 29, 2024
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद परिवहन विभाग हुआ सख्त, जारी किया निर्देश

अगर आप अपने वाहन से दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उम्र पूरी कर पेट्रोल और डीजल से संचालित वाहनों के खिलाफ शुरू दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही कार्रवाई की जाए। परिवहन विभाग की ओर से ये अवगत कराया गया हैं कि पुराने वाहन मालिक अपने वाहन सरकार द्वरा अधिकृत एजेंसी पर स्क्रैप कराएं, अन्यथा ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरान डीजल और पेट्रोल के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सड़क पर चलाने की मनाही है। जिसके कारण दिल्ली परिवहन विभाग अब उन गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है जिसके उम्र तय समय सीमा से ज्यादा है। इसी को ध्यान मे रखते हुए परिवहन विभाग ने एक बार चेतवानी जारी कर दिया है कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ता कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार के आदेश में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश का हवाला दिया गया है। साथ ही वर्ष 2015 को जारी आदेश के बारे में भी बताया गया है।

दिल्ली में कार्यरत आम आदमी पार्टी सरकार लगातार अखबारों में इसश्तिहार देकर पुरानी गाड़ियों को चलाने पर रोक लगाने जानकारी लोगों को दे रही है। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये निर्देश दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से जारी किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल के रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 10 साल पुराने डीजल चार पहिया वाहन और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने के काबिल नहीं हैं। ऐसे वाहन मालिकों को सूचना भी दी गई है। अब रिपार्ट की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला

सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि नियमों का उल्लंघन करने पर गाड़ियों को जब्त किए जा सकते हैं।। इस आदेश को हाल में जारी स्क्रेपेज पालिसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नई पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाना होगा जिसमें 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं। इस पॉलिसी के तहत निजी गाड़ी 20 साल बाद और कमर्शियल गाड़ी को 15 साल बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा. इस टेस्ट को पास न करने वाले वाहनों को चलाने पर तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।

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गौर करें इस चेतावनी पर

अगर डीजल गाड़ी 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो तुरंत उसे स्क्रैप करा दें। अगर किसी ने नियम के विरुद्ध अपनी गाड़ी निकली जो कि 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ी निकली तो परिवहन विभाग द्वरा उसकी गाड़ी सीज़ कर दी जाएगी और उसके मालिक पे भारी जुर्माना लगा दिया जयरग

सरकार ने दी स्क्रैप करने की सुविधा

वाहन स्क्रैप कराने के लिए परिवहन विभाग ने चार एजेंसियां को स्वीकृत किया हैं। मगर लोग वाहन स्क्रैप कराने में सहयोग नहीं दिखा रहे हैं। कोरोना काल को छोड़ दें तो प्रति महीने इन चारों एजेंसियों में कुल मिलाकर केवल 600 गाड़ियों ही स्क्रैप कराने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक अनुमान है कि तीन हजार गाड़ियों ही स्क्रैप किए जा सके हैं। जबकि चारों एजेंसियों को मिलाकर एक माह में 12 हजार गाड़ियों तक स्क्रैप किए जा सकते हैं।

डीजल वाहन चालक हो जाएं सतर्क

दिल्ली में पुराने डीजल वाहन चला रहे लोगों को परिवहन विभाग ने फिर चेताया है। विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेश के तहत दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन चलाने पर रोक है। ऐसे में डीजल वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बेशक 15 साल के लिए है, लेकिन अगर वह 10 साल पुराना हो चुका है तो उसको राजधानी में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी लापरवाही को देखते हुए परिवहन विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। और इस बार कठोरता के साथ नियमो का पालन करने का आदेश भी दिया है अगर इसमे जरा सी भी लापरवाही हुई तो इसका भुगतान बहुत बड़ा होगा।

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