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शनिवार, अप्रैल 20, 2024
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केंद्र सरकार का फैसला, सरकारी नौकरियां में मिलने वाला 4% कोटा समाप्त!

नई दिल्ली: देश में समानता के अवसर और समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियां में मिलने वाला 4 फिसदी कोटे को समाप्त करने का फैसला बेहद चौकाने वाला है।

राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार सरकार ने कुछ प्रतिष्ठानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के दायरे से छूट दी है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है।
सरकार ने आईपीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और तमाम अर्धसैनिक बलों में दिव्यांग जनों को मिलने वाले 4 फीसदी कोटे खत्म कर दिया गया है। जो दिल्ली समेत कई अन्य केंद्र शासित राज्यों की पुलिस को लेकर भी लिया गया है।

इसके साथ ही अब एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम रायफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में दिव्यांग जनों को कोटा नहीं मिल सकेगा।

दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सेक्शन 34 के सब-सेक्शन (1) के तहत दिव्यांग जनों को मिलने वाले आरक्षण के दायरे से कुछ सेवाओं को बाहर कर दिया गया है। उनके काम की प्रकृति देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

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इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल जैसी इकाइयों में नियुक्तियों में चार फीसदी आरक्षण मिलता था, जो अब खत्म कर दिया गया है।

इन अधिसूचनाओं में से पहली में सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पदों, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादर तथा नगर हवेली पुलिस सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पदों और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पदों में आरक्षण नहीं लागू करने की छूट दी है।

दूसरी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 की उप-धारा (1) के प्रावधान और धारा 34 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने मुख्य निःशक्तजन आयुक्त के साथ परामर्श कर कार्य की प्रकृति और प्रकार को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, अर्थात् सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लड़ाकू कर्मियों के सभी श्रेणियों के पदों को छूट प्रदान करता है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स को उक्त धाराओं के प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है।

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