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शुक्रवार, मार्च 29, 2024
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ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बनाए नए नियम, यहां जानें

पिछले दो सालों से कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाए, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा। धीरे-धीरे समय बीता तो लगा कि अब चीजें नॉर्मल होंगी, लेकिन बीते कुछ समय से ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे ने एक बार फिर हमें मुश्किलों में डाल दिया है। पिछले कुछ समय में ओमिक्रोन जिस तरह से बढ़ा है, उसे देखकर फिर आवाजाही में प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर इस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्यों ने इन सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है। राज्यों ने इस खतरे को देखते हुए नई गाइडलाइन्स जारी की है और क्रिसमस और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पर रोक लगाई है। सभी प्रकार के सामूहिक समारोहों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है क्योंकि देश में ओमिक्रोन के मामले तेजी से फैल रहे है।

दिल्ली
नए साल और क्रिसमस के मौके पर दिल्ली ने इस बार सेलिब्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, ‘सभी डीएम और जिला डीसीपी यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के एनसीटी में क्रिसमस या नए साल का जश्न मनाने के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन न हो।’ साथ ही उन्होंने ‘नो मास्क, नो एंट्री’ करने के लिए कहा है। बार और रेस्तरां में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालन की सीमा तय कर दी गई है। ये पाबंदियां 31 दिसंबर की आधी रात तक लागू रहेंगी।

महाराष्ट्र
भारत में अब तक सबसे ज्यादा ओमिक्रोन वेरिएंट मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। राज्य ने 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। बीएमसी ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें बंद जगहों में केवल 50 प्रतिशत क्षमता तक और खुले स्थानों में केवल 25 प्रतिशत लोगों की अनुमति है। साथ ही पार्टी के आयोजकों को 200 से अधिक लोगों की सभा होने पर अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने भी नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिशानिर्देशों ने सभाओं में 6 फीट की सामाजिक दूरी और COVID उपयुक्त व्यवहार (CAB) बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

कर्नाटक
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को बेंगलुरु में एमजी रोड और ब्रिगेड रोड सहित क्षेत्रों में सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि, 25 दिसंबर को क्रिसमस समारोह पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल के जश्न के लिए डीजे की अनुमति नहीं होगी, और ये प्रतिबंध 30 दिसंबर से 2 जनवरी, 2022 तक लागू रहेंगे। इसके अलावा, पब और रेस्तरां अपनी क्षमता के केवल 50% के साथ काम करेंगे, और उनके कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोविड -19 के खिलाफ टीका लगा होना चाहिए।

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उत्तर प्रदेश
ओमिक्रोन के बढ़ते मामले देख, यूपी में भी सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने सभी तरह के क्रिसमस और नए साल के जश्न को भी रद्द कर दिया है। यूपी में भी पब्लिक जगहों जैसे मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफे और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। क्रिसमस और नए साल के जश्न में आयोजित होने वाली पार्टियों में कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रोन वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी डीएम को अलर्ट भेजा गया है। इसके अलावा सरकार ने रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक Night Curfew का आदेश दिया है।

इसके साथ ही गुजरात सरकार ने 31 दिसंबर तक रात का कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं जिम और रेस्तरां को 75 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है।

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